अमेरिका में एच1बी वीजा जारी करने के लिए नियम सख्त कर दिए गए है. गौरतलब है की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वीजा जारी नियम पर सख्त नियम लागु करने की घोषणा की है. अमेरिकी सरकार की नई नीति के तहत यह साबित करना होगा कि एक या एक से अधिक स्थानों पर जॉब-वर्क करने के लिए इस वीजा पर कर्मचारी को बुलाया जा रहा है। ये कर्मचारी का काम खास तरह का है और उसे खास जरूरत के लिए बुलाया जा रहा है।
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सरकार यह वीजा ऐसे कर्मचारियों के लिए जारी करती है जो बहुत उच्च कौशल प्राप्त होते हैं। इस तरह के हुनरमंद लोगों की अमेरिका में कमी है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को सात पृष्ठ का एक नीतिगत दस्तावेज जारी कर एच1बी वीजा के नए नियम बताए हैं। इसके तहत अमेरिका के नागरिकता और आव्रजन विभाग को यह वीजा केवल तीसरे पक्ष के साइट कार्य (कार्यस्थल) की अवधि तक के लिए जारी करने की ही अनुमति होगी। इस तरह इसकी अवधि तीन साल से कम की हो सकती है जबकि पहले यह एक बार में तीन साल के लिए दिया जाता था। 1 अक्तूबर 2018-19 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए एच1बी वीजा के आवेदन 2 अप्रैल से आमंत्रित किए जा सकते हैं।