नई दिल्ली (जेएनएन)। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक रितुराज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किराड़ी विधानसभा सीट से चुन गए AAP विधायक को धारा-144 भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
यहां पर बता दें कि शनिवार को दिल्ली पुलिस ने विधायक को हिरासत में लिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विधायक को हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं की थी। वहीं, आज रितुराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
वहीं, किराड़ी से आप विधायक ऋतुराज झा के मुताबिक, उन्हें पुलिस ने कई घंटों अमन विहार थाने में बिठा कर रखा था।
यह है मामला
शिकायत के मुताबिक, किराड़ी इलाके में छठ घाट निर्माण को लेकर उनका कुछ लोगों से विधायक का विवाद हुआ था। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें थाने में बैठा लिया।
क्या है धारा-144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।
क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।
1973 में हुआ था पारित
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून है। यह सन् 1973 में पारित हुआ था। इसे देश में 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया. दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम ‘सीआरपीसी’ है। जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है