चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा, यूपी चुनाव नहीं लड़ेंगे ये 34 नेता

चुनाव आयोग ने प्रदेश के 34 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह नेता इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आयोग ने यह कार्रवाई इन नेताओं द्वारा पिछले लोकसभा और विधान सभा चुनाव के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने खर्च का ब्योरा न देने पर की है। इनमें से कुछ ने दिया भी है तो वह संतोषजनक नहीं पाया गया।

लोकसभा चुनाव के नौ प्रत्याशी: इनमें 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके नौ और वर्ष 2012 का विधान सभा चुनाव लड़ने वाले 25 प्रत्याशी शामिल हैं। प्रत्याशियोंके चुनाव खर्च का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजते हैं। इसके बाद आयोग इस बारे में अंतिम निर्णय लेता है।

नामों का खुलासा नोटिफिकेशन बाद: मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को केन्द्रीय चुनाव आयोग से इन 34 नेताओं पर पाबंदी लगाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मगर अभी इन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अफसरों का कहना है कि पहले केन्द्रीय चुनाव आयोग से आए इस ब्यौरे पर गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद ही नाम सार्वजनिक किए जा सकेंगे। वर्ष 2012 का विधान सभा चुनाव 6839 प्रत्याशियों ने लड़ा था। इनमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के कुल 1351 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च जमा किया था। राज्य स्तरीय पार्टियों के 447 प्रत्याशियों ने अपना चुनाव खर्च जमा किया था।

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को अप्रैल- मई में कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग से जानना चाहा है कि यूपी में चुनाव कराने की भावी रूपरेखा क्या है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने याची छात्र प्रतिमा पांडेय की ओर से अधिवक्ता अशोक पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिए हैं।

याचिका में कहा गया कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 27 मई तक है लिहाजा विधानसभा चुनाव अप्रैल- मई माह में कराए जाएं। यह भी कहा गया कि यूपी में हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के अनुसार जनवरी फरवरी में चुनाव के पहले हों। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि वर्तमान विधानसभा की पहली बैठक 28 मई 2012 को हुई थी। इसके आधार पर 27 मई तक विधानसभा का कार्यकाल कानून के हिसाब से सही है। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

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