बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) ने आरक्षित वर्ग की छात्रा के घर की दीवार में ‘तेरी मौत आई लव यू’ लिखने के आरोपी युवक को 3 माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड में से 3 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में दी जाएगी।
मरवाही क्षेत्र में रहने वाला आरोपी महेंद्र यादव पिता सुकुल प्रसाद यादव(20) स्कूल में साथ पढ़ने वाली आरक्षित वर्ग की छात्रा से छेड़छाड़ करता था। 10वीं पास करने के बाद छात्रा ने आगे की पढ़ाई करने मरवाही की कन्या शाला में प्रवेश लिया। आरोपी ने भी मरवाही की बालक शाला में प्रवेश लिया। इसके बाद वह छात्रा को स्कूल जाने व वापस लौटते समय लगातार छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा था। आरोपी ने 24 जून 2016 को छात्रा के घर की दीवार में तेरी मौत आई लव यू लिख दिया। आरोपी की इस कृत्य से छात्रा की बदनामी होने लगी। छात्रा ने आरोपी के खिलाफ मरवाही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 (घ) व एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) की अदालत में सुनवाई हुई।