नई दिल्ली। दीपावली से ठीक पहले दिल्ली और नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने का आदेश दिया है। यह फ्लाईओवर दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है। पहले कार पर 28 रूपए और बाइक के लिए 12 रूपए का टोल टैक्स लगता था। इस मामले की लगभग 80 सुनवाई चली थी, जिसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया गया है।
16 नंवबर 2012 से चल रही थी सुनवाई
लोग लंबे समय से डीएनडी को टोल-फ्री करने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, डीएनडी का निर्माण करने वाली कंपनी अब तक अपनी लागत से कई गुना ज्यादा रकम टोल टैक्स के जरिए वसूल चुकी है। इसलिए अब इसे तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर 2012 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी। एसोसिएशन के वकील रंजीत सक्सेना ने बताया कि जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस श्रीमती सुनीता अग्रवाल की बेंच ने इस याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।
इन दोनों के बीच हुआ था समझौता
नोएडा प्राधिकरण व नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बीच समझौता हुआ था। एसोसिएशन ने इस समझौते को समाप्त कर डीएनडी को टोल फ्री करने और टोल वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की पीठ ने जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर तेजी दिखाते हुए 30 जून 2016 को हाईकोर्ट को तीन महीने के अंदर फैसला सुनाने का आदेश दिया था।
2001 से हो रहा है संचालन
इस पुल पर फरवरी 2001 से ट्रैफिक का संचालन शुरू हुआ था। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को इस पुल पर टोल टैक्स वसूलने का ठेका दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक़ कंपनी अब तक दो हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा का टोल टैक्स वसूल चुकी है। हालांकि, नोएडा अथॉरिटी से हुए मनमाने करार के चलते लागत कीमत बढ़ने से टोल कंपनी अब 32 सौ करोड़ रुपए वसूलने की बात कह रही है।