यदि आप दो पहिया वाहन पर ईयर फोन लगाकर गाने सुनते या बात करते हुए सफर तय करते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है. जी हां, मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, मध्य प्रदेश में ईयर फोन लगाकर वाहन चलाने पर पहले से ही प्रतिबंध है. हालांकि, अब तक ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई.
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को इंदौर से भाजपा विधायक सुदर्शन गुप्ता ने ईयर फोन से जुड़ा सवाल पूछा था. सरकार की तरफ से दिए लिखित जवाब देते हुए बताया गया कि ईयर फोन लगाकर दो पहिया वाहन चलाना पहले से ही प्रतिबंधित है.
सूबे के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि अब अधिकारियों को ईयर फोन लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
परिवहन विभाग के साथ गृह मंत्री का दायित्व भी संभाल रहें भूपेंद्र सिंह ने माना की युवाओं में ईयर फोन लगाकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति बढ़ी है. यह हादसों की एक बड़ी वजह बन रहा है.
मंत्री के बयान के बाद देर शाम को परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत ईयर फोन लगाकर वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए है.
वाहन चलाते समय ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर बातें करने पर
-पहली बार 100 रुपए जुर्माना,
-दूसरी बार पकड़ाने पर 300 रुपए का जुर्माना
-तीसरी बार ईयर फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पर चालानी कार्रवाई के साथ लाइसेंस निलंबित करने और लाइसेंस जब्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.