11 साल के बच्चे ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जानिए क्यों?

कक्षा छह के मुहम्मद सबील हैदर ने अपने पिता नसीम अब्बास नासिर के जरिये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जी देकर राष्ट्रपति कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

 इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 11 साल के बच्चे ने राष्ट्रपति कार्यालय के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उसने कहा है कि राष्ट्रपति मामनून हुसैन के कार्यालय ने उसका वह भाषण चुरा लिया है जो उसने पाकिस्तान के संस्थापक एमए जिन्ना के जयंती कार्यक्रम में देने के लिए तैयार किया था। कक्षा छह के मुहम्मद सबील हैदर ने अपने पिता नसीम अब्बास नासिर के जरिये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जी देकर राष्ट्रपति कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि उसकी गैर जानकारी में उसके भाषण के अंश चुराए गए और उन्हें इस्तेमाल किया गया। जस्टिस आमेर फारूक ने ने बच्चे की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। सबील ने राष्ट्रपति के सचिव, कार्यालय के अतिरिक्त सचिव, शिक्षा निदेशक, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नियंत्रक संस्था और इस्लामाबाद कॉलेज फॉर ग‌र्ल्स की प्राचार्य आयशा इश्तियाक को प्रतिवादी बनाया है।

इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेज में पढ़ने वाले हैदर ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा है कि 23 मार्च को राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उसने एक भाषण दिया था। इसके लिए राष्ट्रपति ने उसे प्रशंसा पत्र भी दिया गया था। यह कार्यक्रम जिन्ना की 141 वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। बीती 14 दिसंबर को राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उसे ‘पाकिस्तान का मुस्तकबिल’ विषय पर भाषण तैयार करने के लिए कहा गया। उसने (हैदर ने) 14 दिसंबर से भाषण का रिहर्सल शुरू कर दिया। तैयारी के सिलसिले में उसने 15 और 19 दिसंबर में होने वाले अपने दो इम्तिहान भी छोड़ दिए।

हैदर के अधिवक्ता के अनुसार इसके बाद लिखित भाषण को स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति कार्यालय भेज दिया गया। वहां पर भाषण स्वीकृत भी हो गया। 22 दिसंबर को जब वह तय कार्यक्रम के अनुसार रिकॉर्डिग कराने ईवान-ए-सद्र (राष्ट्रपति का आवास) पहुंचा तो बताया गया कि उसके लिए निर्धारित किया गया भाषण किसी अन्य स्कूल की लड़की ने दिया है। बाद में पाया कि उसके (हैदर के) भाषण को लड़की से दिलवा दिया गया। हैदर ने कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय के इस कृत्य से उसे गहरा धक्का लगा है। यह बौद्धिक संपत्ति की चोरी का स्पष्ट मामला है। उसने अदालत से उक्त भाषण को कहीं पर दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की है।

 

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