नई दिल्ली, 23 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि देश भर के करीब पांच करोड़ मोबाइल धारकों की पहचान वेरिफाई करें । कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए उठाये गए कदमों की जानकारी देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है । चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मोबाइल में सिम कार्य का उपयोग बैंकिंग कार्यों के लिए किया जा सकता है । एनजीओ लोकनीति फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोबाइल सिम देते समय उपभोक्ता की सही तरीके से वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि फ्राड से बचा जा सके । कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप बताएं कि ये प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरु होगी । याचिका में कहा गया है कि सिम कार्ड देते समय सही तरीके से वेरिफिकेशन न होने से बैंकिंग फ्राड से लेकर आतंकी गतिविधियों का खतरा ज्यादा रहता है ।
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