युवती के साथ लूटपाट और अश्लील हरकत कर वीडियो बनाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

धमतरी । दीदी के घर शादी में परिचित युवक के साथ बाइक से जा रही युवती को रोककर लूटपाट और अश्लील हरकत कर वीडियो बनाने वाले 6 युवकों को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 10 अलग-अलग धाराओं के तहत युवकों को सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।

 

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 मई 2016 को प्रार्थिया अपनी दीदी के गांव शादी में जा रही थी। दीदी ने पड़ोस के लड़के को बाइक से प्रार्थिया को लेने भेजा था। दोनों बाइक में मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम सोनपैरी के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक, ट्रैक्टर और पैदल मिलाकर कुल 6 युवक पहुंचे। लड़के के साथ मारपीट की। प्रार्थिया के साथ छेड़छाड़ करते हुए मोबाइल और पैसा छीन लिया। इतना ही नहीं अश्लील हरकत करते हुए मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। कुछ दिन बाद वीडियो को वाट्सएप में वायरल कर दिया। युवती ने इसकी रिपोर्ट मगरलोड थाने में दर्ज कराई।

 

मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। गवाह, सबूत और वकीलों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश डीएन भगत ने सभी 6 युवकों सोमेन्द्र उर्फ सोमी ध्रुव पिता कृपाल सिंह (19), यशवंत दीवान पिता मनीराम (19), लकेश उर्फ लोकेश ध्रुव पिता भरत राम (25), वासुदेव पिता पंचूराम दीवान (35), देव कुमार पिता राधेश्याम साहू (33) सभी निवासी सोनपैरी और भोजराम पिता रोहित निषाद (23) निवासी रांकाडीह को दोषी पाया। धारा 395 के तहत 10 वर्ष, धारा 354ख में 7 वर्ष, धारा 67 आईटी एक्ट, धारा 384, धारा 354क के तहत 3-3 वर्ष, धारा 385, धारा 506 बी में 2-2 वर्ष, धारा 323 में 1 वर्ष और धारा 294 के तहत 3 माह की सजा सुनाई है। सभी सजाएं सश्रम हैं और एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की भी सजा दी गई है।

 

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