देहरादून,: रेलवे विभाग के काशीपुर में तैनात सीनियर सेक्शन इंजीनियर को सीबीआइ कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 40000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न दिए जाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
काशीपुर निवासी ठेकेदार विनोद कुमार जैन ने जनवरी 2016 में सीबीआइ से शिकायत की थी कि उनका ठेकेदारी का भुगतान कराने के एवज में रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर रिश्वत की मांग कर रहा है।
इस पर सीबीआई ने जांच पड़ताल कर नौ जनवरी 2016 को मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद सीबीआई ने 10 जनवरी को आरोपी इंजीनियर रामवीर सिंह निवासी शकरपुर आगरा को दस हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया
यह मामला एक साल से सीबीआई कोर्ट देहरादून में चल रहा था। आज सीबीआई के विशेष जज अनुज कुमार संगल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में सीबीआई के सरकारी वकील सतीश कुमार ने नौ गवाह पेश किए।