एक दर्जन से जायदा शराब की दुकानों पर छाया संकट, सुप्रीम कोर्ट

बिलासपुर – सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे के 400 मीटर में कोई भी शराब दुकान नहीं खोलने का आदेश जारी किया है। इससे जिले में संचालित दर्जनभर दुकानें बंद हो सकती हैं। फैसले को अमल में लाने के लिए मार्च तक का समय दिया गया है। अब शासन इसे कब लागू करता है इस संबंध में आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

आबकारी विभाग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी पहुंच चुकी है। अब इस फैसले के बाद शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि अभी अगर आदेश पर अमल किया जाता है तो शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिले की ज्यादा राजस्व देनी वाली दर्जनभर दुकानें नेशनल हाईवे में या उसके 400 मीटर के दायरे में आ रही हैं। विशेषकर शहर के अंदर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है।

यहां कई प्रमुख मार्ग नेशनल हाईवे घोषित हैं। हालांकि उसका रखरखाव या तो पीडब्ल्यूडी कर रहा है या नगर निगम। केंद्र स्तर पर नेशनल हाईवे की सूची में इन सड़कों के नाम नहीं हटने के कारण वहां चलने वाली सभी दुकानें अब अवैध की श्रेणी में आ जाएंगी। ऐसे में शासन से अगर आदेश आता है तो इन दुकानों को तत्काल हटाने के लिए शराब ठेकेदारों को निर्देश देना होगा।

यहां हैं नेशनल हाईवे में दुकान

रायपुर रोड

– महाराणा प्रताप चौक

– परसदा

मुंगेली रोड

– मुंगेली नाका

– सकरी

– तखतपुर

रतनपुर रोड

– सुभाष चौक

– कोनी

– रतनपुर

मस्तूरी रोड

– प्रताप चौक

– जूना बिलासपुर

– तोरवा

शहर अंदर की सड़क फिर भी एनएच

शहर अंदर नेहरू चौक से लेकर जूना बिलासपुर होते हुए मस्तूरी जाने वाली सड़क नेशनल हाईवे में लिस्टेड है। इसी तरह नेहरू चौक से लेकर पेंड्रीडीह तक की सड़क भी नेशनल हाईवे के पास है। जबकि इन दोनों सड़कों को पीडब्ल्यूडी को सौंपने का प्रस्ताव है। अब तक राज्य को सड़क वापस नहीं मिली है। इसके चलते इसमें जितनी भी शराब दुकानें हैं वे भी कार्रवाई के दायरे में आ गई हैं। पीडब्ल्यूडी का प्रस्ताव है कि नेशनल हाईवे को शहर से बाहर बाइपास रोड तक सीमित रखा जाए। इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव जा चुका है। अंतिम आदेश जारी नहीं होने के कारण मामला फंस गया है।

नए ठेके में लागू होने की संभावना

आबकारी ठेके में शासन के करोड़ों रुपए का राजस्व फंसा हुआ है। ऐसे में अगर मार्च से पहले दुकानों को हटाने का आदेश दिया जाता है तो शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को मार्च तक आदेश पर अमल करने का समय दिया है। इस तरह उम्मीद की जा रही है कि मार्च के बाद होने वाले शराब ठेके में नया नियम लागू होगा।

400 मीटर के दायरे से दिक्कत

नेशनल हाईवे से 400 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होने का आदेश है। इसके कारण भी मुख्य सड़क से दूर शराब दुकान खोलने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे परसदा और रतनपुर के पहले ठेकेदारों ने किया है। इसी तरह प्रताप चौक वाली दुकान भी मुख्य सड़क से दूर है लेकिन वह भी 400 मीटर के दायरे में फंस जाएगी।

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