ग्राम डूमरपाली खरसिया में रहने वाली 30 वर्षीय महिला सोमवार को ससुर के विरुद्घ बलात्कार एवं पति द्वारा मारपीट किये जाने का शिकायती पत्र थाना प्रभारी खरसिया को दिया। जिसके आधार पर पीड़िता के ससुर एवं पति के विरुद्घ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता का पूर्व में विवाह ग्राम रायपुरा थाना बाराद्वार जिला जांजगीर-चाम्पा में हुआ था। पति के कहीं चले जाने पर पीड़िता अपने पुत्र के साथ मायके डूमरपाली खरसिया आकर रहने लगी। इसी दौरान डूमरपाली में रहने वाले राजेश साहू की पत्नी का देहांत हो गया। दोनों परिवार की सहमति से वह राजेश की पत्नी बनकर दो बच्चों के साथ रह रही थी। इसी बीच राजेश का अन्य स्त्री से संबंध होने की जानकारी हुई तो दोनों पति-पत्नी में विवाद हुआ। राजेश साहू पीड़िता को जैसा भी है यहीं रहना पड़ेगा, कहकर प्रताड़ित करता था। पीड़िता ने बताया कि राजेश के पिता सुरीत साहू उस पर बुरी नजर रखते थे। 23 नवम्बर की रात पीड़िता के ससुर ने जबरन उससे दुष्कर्म किया। इसको पीड़िता ने जब राजेश को बताया तो उसने पिता का साथ देते हुए पीड़िता से मारपीट कर घटना की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़िता के कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोमवार को मौका पाकर पीड़िता ने पति के मोबाइल से मायके कॉल कर घटना की जानकारी दी और उनके सहयोग से घटना की लिखित शिकायत थाना खरसिया में दर्ज कराई। पीड़िता के आवेदन पर पति व ससुर के विरुद्घ धारा 376, 323, 506, 34 दर्ज कर विवेचना की जा रही है।