सिमी एनकाउंटर की जांच संबंधी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका खारिज कर दी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवान दिया गया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन की मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसके पाण्डे के सौप दी है।

हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस अंजलि पालो की बेंच ने यह निर्णय दिया है। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.के पांडे की अध्यक्षता में बनाई गई एक सदस्यीय जांच सीमित के बजाए हाईकोर्ट की सिंटिंग जज द्वारा यह जांच हो।

हाईकोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता निर्देशित किया की उनके द्वारा याचिका में उठाए गए मुद्दे जिनमें जेल अधिकारियों की जेल ब्रेक में भूमिका और उनकी संपत्ति की सीबीआई से जांच, एनकाउंटर के फर्जी होने से संबधित सभी मांगे आदि याचिकाकर्ता जस्टिस एसके पाण्डे की जांच सीमित के सामने उठाएं।

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