नोएडा (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वाले यात्री डीएनडी पर बिना टोल दिए आ-जा रहे हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कंपनी का याचिका पर कल कोर्ट में सुनवाई होगा। अब सुुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि टोल टैक्स हमेशा के लिए खत्म होगा या नहीं?
पहले ही कहा जा रहा था कि डीएनडी पर टोल वसूलने वाली कंपनी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही डीएनडी पर टोल को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएनडी पर कल शाम से शुरू हुआ टोल फ्री सफर आज सुबह भी जारी रहा।
गौरतलब है कि दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे पर अब पैसे नहीं लगेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल शाम डीएनडी टोल फ्री करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद तत्काल डीएनडी पर टोल हटा लिए गए।
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है। अदालत ने सरकार से कहा कि वह टोल वसूले जाने पर रोक लगाए। चार साल की सुनवाई के बाद डीएनडी मामले में हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लागत से ज्यादा वसूल चुके हो अब बंद कर दो।
काफी पहले से चल रही थी मांग
दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाइवे को टोल फ्री किए जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। इस मामले में डीएनडी नोएडा प्राधिकरण और कंपनी के बीच हुए समझौते को रद कर इसे टोल फ्री करने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशसन (फोनरवा) ने जनहित याचिका दायर की थी।
इलाहाबाद हाइकोर्ट में सुनवाई धीमी गति से चलने पर फोनरवा ने 26 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नोएडाकी बेंच ने 30 जून 2016 को हाईकोर्ट को तीन महीने के अंदर फैसला सुनाने का आदेश दिया था।