पटना। गया के चर्चित रोडरेज केस में आदित्य सचदेव की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव उर्फ राकेश रंजन यादव की पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कर दिया है और उसे तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में गया रोड रेज मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की कोर्ट की पिछली सुनवाई में में बिहार सरकार की ओर से अर्जी देकर केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। दलील थी कि रॉकी यादव की जमानत से केस की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही संभावना यह भी जताई गई कि रॉकी यादव जमानत रद्द होने के डर से देश छोड़कर फरार हो सकता है।
आदित्य के पिता ने कहा – न्याय पर भरोसा था
रॉकी यादव को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर आदित्य सचदेवा के घर में फिर से वही मातम देखने को मिला था, लेकिन अब उसकी जमानत रद होने के बाद उसके परिवार ने चैन की सांस ली है। आदित्य के पिता श्याम सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर पर फिर विश्वास हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि न्यायालय ने एक अपराधी को सजा सुनाई है। रॉकी के बाहर आने से मेरा पूरा परिवार दहशत में था।
बिहार सरकार को दिया धन्यवाद
श्याम सचदेवा ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर आज न्यायालय ने आज मेरे मृतक बेटे के लिए इंसाफ किया है।उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारा दुख तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन न्याय होने से आगे से किसी का बेटा ना छिने, कोई अपराधी कानून से बढ़कर नहीं है।
हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर थे मायूस
इससे पहले रॉकी की जमानत मिलने के बाद मायूसी प्रकट करते हुए कहा था कि अदालत ने रॉकी को जमानत दे दी है जिसे सुनकर बेटे की मौत का जो जख्म लगा था वह फिर वैसा ही टीस मार रहा है।
रॉकी को पटना हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, बुधवार को जमानत दे दी थी। इस फैसले पर आदित्य के पिता ने जहां निराशा जताई थी वहीं इसपर मचे बवाल के बाद राज्य सरकार ने उसकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसकी जमानत रद कर दी।
इसपर सत्तारूढ़ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी।
आदित्य के पिता ने कहा था- सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे
आदित्य के पिता श्याम सचदेवा ने कहा कि राज्य सरकार को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करना चाहिए और अगर वह एेसा नहीं करती है तो मैं खुद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा। किसी हत्या के आरोपी को जिसने यह कुबूला है कि उसने ही हत्या की है उसे कैसे जमानत मिल गई? यह मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी है।
हाई कोर्ट ने कहा था – रॉकी को जमानत देने में हर्ज नहीं
हाई कोर्ट ने रॉकी को जमानत देते हुए कहा था कि उसपर जिस प्रकार के आरोप हैं, उसमें उसे जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने आदित्य की गोली से मारकर हत्या करने की बात नहीं कही। आदित्य के साथ कार में सफर कर रहे एक भी साथी ने अभियुक्त के द्वारा गोली चलाये जाने की बात नहीं कही। सब ने यही कहा कि गोली पीछे से चलाई गई थी।
आदित्य की हत्या के आरोप में गया था जेल
गया में रॉकी यादव को एक कारोबारी के बेटे आदित्य राज सचदेवा को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इससे पहले पुलिस के दावे के उलट रॉकी ने इस मामले में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था।
उस वक्त रॉकी ने कहा था कि गोली उसने नहीं चलाई है। वह घटना के वक्त तो दिल्ली में था। वहीं पुलिस के अनुसार रॉकी ने अपनी नई लैंडरोवर गाड़ी को पास नहीं देने पर स्विफ्ट कार सवार छात्र आदित्य राज सचदेवा को गोली मार दी थी।
बताते चलें कि बिहार के एक बड़े कारोबारी का बेटा आदित्य वारदात के वक्त अपने दोस्तों के साथ बोधगया से घर लौट रहा था। पुलिस ने इस मामले में रॉकी, उसके पिता बिंदी यादव, उसकी मां मनोरमा देवी और बॉडीगार्ड राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था।