सुप्रीम कोर्ट से गफूर बस्ती के लोगों को राहत, तोड़फोड़ पर रोक

हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर बनी गफूर बस्ती के करीब 50 हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। न्‍यायालय ने यहां मकानों में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी।

 

हल्द्वानी: हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर बनी गफूर बस्ती के करीब 50 हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। न्यायालय ने यहां मकानों में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दिया।

दरअसल, हाईकोर्ट ने हल्द्वानी गफुरबस्ती से 10 फरवरी तक पूरा अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए थे। साथ ही राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था।

जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस आलोक सिंह ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से फैसले को लेकर किसी तरह की टीका टिप्पणी न करने का आदेश दिया।इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपील पर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सारे याचिकाकर्ता 13 फरवरी तक अपनी याचिका हाईकोर्ट के सामने दाखिल करें। इसके बाद हाईकोर्ट इन लोगों का पक्ष सुनकर तीन महीने में अपना फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन लोगों का पक्ष सुने बिना ही तोड़फोड़ करने और रेलवे को जमीन का कब्जा लेने के आदेश दिए। इसके अलावा रेलवे ने जो जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए, उनमें नाम नहीं लिखे और ना ही वो लोगों को भेजे गए

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