मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना पर हत्या के आरोप तय कर दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने जज एचएस महाजन ने वादी और दूसरे पक्ष के तर्क सुने जिसके बाद इन तीनों पर आरोप तय किए।
इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति पीटर मुखर्जी से तलाक मांगा लिया है। इंद्राणी ने अदालत से अनुमति मांगते हुए कहा कि वो अपने पति से तलाक चाहती है। इस पर अदालत ने कहा कि उसे इसके लिए ट्रायल कोर्ट से अनुमति की जरूरत नहीं है।
इससे पहले अदालत ने जहां इंद्राणी और पीटर मुखर्जी पर आपराधिक षडयंत्र के आरोप तय किए वहीं इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना पर शीना की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। जज ने तीनों आरोपियों इंद्राणी, पीटर और संजीव खन्ना से कहा कि वे इस संबंध में अपने वकीलों से परामर्श कर सकते हैं कि वे दोषी है या नहीं।
मामले में अब अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। विशेष लोक अभियोजक संजय निकम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस केस में कम से कम सजा उम्रकैद की होगी। अब मामले में अगली प्रोसिजर इन आरोपों को साबित करने की होगी।