नई दिल्ली , 08 अगस्त । योग को स्कूल में अनिवार्य करने को लेकर एक याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया । याचिका में देश के सभी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं में योगा को पढ़ाए जाने की अनिवार्य बनाए जाने की मांग की गयी थी। हालांकि कोर्ट की ओर से ऐसे किसी मुद्दे पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। मामले में जस्टिस एमबी लोकुर माथुर की पीठ ने कहा गया कि हम स्कूलों को योगा को अनिवार्य बनाए जाने के मुद्दे पर किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं। योगा को स्कूलों में लागू कराने की जिम्मेदारी कोर्ट के दायरे में नहीं आती है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि ऐसे मुद्दे पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने वकील अश्विनी कुमार और जेसी सेठ की याचिका पर कहा कि स्कूलों क्या पढ़ाएं क्या नहीं इसको लेकर कोर्ट कोई निर्देश कैसे दे सकता है।