
सचिव महिला एवं बाल विकास अनीता सी. मेश्राम की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि बचपन दिवस मां के प्रथम पोषाहार वितरण दिवस (माह की 05 तारीख) पर आंगनबाड़ी केन्द्र पर जन सहयोग से मनाया जाएगा। यदि इस दिन अवकाश रहता है तो कार्यक्रम दुसरे दिन मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बचपन दिवस पर अन्न प्राशन जन्म दिवस एवं परामर्श गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
शासनादेश में निर्देश दिया गाया है कि ममता दिवस पर देखभाल करने वाले और माता-पिता एवं परिवार के सदस्य, मातृ समितियों के सक्रिय सदस्य, समुदाय के प्रमुख, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहू, ए.एन.एम. एवं मुख्य सेविका आदि सहभागी होंगे। इसमें स्थानीय लोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, सबला/किशोली शक्ति योजना के चयनित बालिकाओं का भी सहयोग लिया जाय।
ममता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं उच्च गुणवत्ता युक्त दैनिक आहार के बारे मंे परामर्श दिया जाएगा एवं गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांचों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी। उन्हांेने कहा कि लाभार्थियांे को प्रथम स्तनपान, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों को नियमित सेवन एवं गर्भावस्था के दौरान आहार इत्यादि के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मातृ समितियों के सक्रिय सहयोग के द्वारा ममता दिवस पर आयोजन किया जाना लाभदायक होगा।
शासनादेश में बताया गया है कि लाडली दिवस के अवसर पर 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को उनके शारीरिक परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी समस्याओं एवं संतुलित आहार के बारे में सही मार्गदर्शन/परामर्श दिया जाएगा। लाडली दिवस पर किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।
शासनादेश में कहा है कि किशोरियों को 18 वर्ष से कम आयु में शादी करने के दुष्प्रभावों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाएगी। ऐसी किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आकर केन्द्र के संचालन एवं पुष्टाहार वितरण में स्वेच्छा से सहयोग प्रदान कर रही है तथा स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के बारे में सजग है, उनको लाडली दिवस के आयोजन पर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाएगा। इन दिवसों के आयोजन की रिपोर्ट टी.एच.आर. रिपोर्ट के साथ ही प्रेषित किये जाने एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य सेविकाओं द्वारा माह में आयोजित होने वाले गतिविधियों को अपने मोबाइल से फोटो लेकर निदेशालय स्तर पर बनाये गए व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करने के भी निर्देश शासनादेश में दिए गए हैं।