सहारनपुर | सहायक निदेशक कारखाना बाल कृष्ण शुक्ला ने जिले के सभी पेट्रोल पम्पों के दखलकारों/प्रबन्धको को सूचित किया है कि मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 5840/2004 मै0 काजी नूरुल एन0एच0एच0 पेट्रोल पम्प एवं अन्य बनाम उप निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दिये गये निर्णय में दिये गये आदेशानुसार पेट्रोल पम्पों का पंजीकरण कारखाना अधिनियम 1948 के अंर्तगत यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिये गये है। पैट्रोल पम्पों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये ऐसे अपंजीकृत पेट्रोल पम्पों का पंजीकरण कराना अती अनिवार्य है। उन्होने कहा कि सभी अपने पेट्रोल पम्पों का पंजीकरण कारखाना अधिनियम 1948 के अंर्तगत 15 अगस्त 2017 तक अवश्य करा लें अन्यथा ऐसे सभी अपंजीकृत पेट्रोल पम्पों का औचक निरीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।