अमेठी | जिलाधिकारी योगेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में माध्यमिक/बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित अमान्य/मान्य विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त संचालकों को निर्देषित करते हुए कहा कि अगर किसी विद्यालय की मान्यता नही है ,तो वह शीघ्र ही अपना विद्यालय बन्द कर दे ,अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपद में ऐसे विद्यालय संचालित होगे जिनके पास संचालन हेतु मान्यता मिल चुकी हो। उन्होने कहा कि ऐसे विद्यालय जो मान्यता प्राप्त करने हेतु सभी मानक पूरे कर लिये हो उन्हे मान्यता दी जानी चाहिये।जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद में विद्यालयों को कक्षा 9 से 10 तथा इण्टरमीडिएट के विषयों के साथ मान्यता दिये जाने के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देषों एवं मानकों से समस्त को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में विद्यालय संचालन हेतु कम से कम 650 वर्ग मी0 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मी0 भूमि की आवष्यकता होती है ,साथ ही विद्यालय में क्रीड़ा स्थल 162 वर्ग मी0 अति आवष्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल उन्ही कक्ष-कक्षाओं का संचालन कर सकता है ,जिसके लिए उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दी गई हो, बिना मान्यता के अमान्य कक्षाओं का संचालन कतई नहीं कर सकता।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 के प्रभावी हो जाने के पश्चात सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त किये बगैर किसी भी स्कूल का संचालन नहींे किया जायेगा। उन्होनंे कहा कि अगर कोई विद्यालय ऐसा करता पाया गया तो संबंधित विद्यालय के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के साथ-साथ 1 लाख तक का जुमार्ना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने विद्यालयों को मान्यता दिये जाने के संबंध में निर्धारित समय सारणी एवं शर्तों को स्पष्ट करते हुए कहा कि नवीनी आवेदन 31 अगस्त 2017 तक ही लिए जायेगें तथा समस्त मान्यतायें 31 मई 2018 तक निर्गत की जाएगी।बैठक में उक्त के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।